Dowry Case In Bilaspur: पांच लाख रुपये न लाने पर महिला को घर से निकाला
Dowry Case In Bilaspur: बिश्रामपुर थाने का मामला: पुलिस ने पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। ससुराल वालों..
बिश्रामपुर,Dowry Case In Bilaspur: बिश्रामपुर पुलिस ने पीड़ित महिला की रिपोर्ट के आधार पर उसके पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ धारा 498 ए, 34 के तहत प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर लिया है। दहेज में पांच लाख रुपये नहीं लाने पर महिला को घर से निकाला उक्त रिपोर्ट ग्राम केशवनगर की ममता कॉलोनी निवासी 28 वर्षीय शालू मोदनवाल ने दर्ज करायी है। उन्होंने बताया कि उनकी शादी 4 मार्च को थी. 2021 को केशवनगर निवासी चंद्र लाल मोदनवाल पिता रामानंद मोदनवाल के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुई थी।]
Dowry Case In Bilaspur शादी के बाद ससुराल में उसके पति, सास, ससुर और देवर द्वारा
उसे यह कहकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था कि वह कम दहेज लाई है। चार मार्च को ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया और उसका सामान बाहर फेंक दिया। तब से वह अपने माता-पिता के साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला अंतर्गत ग्राम अहरौली में रह रही है।पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर विश्रामपुर पुलिस ने आरोपित पति चंद्र लाल मोदनवाल समेत ससुर रामानंद जायसवाल, सास कौशल्या देवी एवं देवर ज्योति प्रकाश मोदनवाल के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर लिया है।