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Kerala Assembly Resolution: केरल का नाम बदलकर केरलम करने के लिए विधानसभा में नया प्रस्ताव पारित…

Kerala Assembly Resolution: केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर राज्य का नाम बदलकर केरलम कर दिया है।

केरल, Kerala Assembly Resolution: लगभग एक साल पहले, केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया था। सोमवार (24 जून) को यह प्रस्ताव मामूली संशोधनों के साथ फिर से पारित कर दिया गया। दरअसल, केंद्र ने पुराने प्रस्ताव को लौटा दिया और इसमें संशोधन करने को कहा, जिसके बाद सदन ने नया प्रस्ताव पारित किया।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में मांग की गई कि आधिकारिक तौर पर बदलाव के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत आवश्यक कदम उठाए जाएं। संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम ‘केरलम’ (Kerala Assembly Resolution) रखा गया है। आईयूएमएल विधायक एन शम्सुद्दीन ने प्रस्ताव में एक संशोधन पेश करते हुए अधिक स्पष्टता लाने के लिए शब्दों को पुनर्गठित करने का सुझाव दिया। हालाँकि, सदन ने संशोधन को खारिज कर दिया।

9 अगस्त को सर्वसम्मति के साथ प्रस्ताव हुआ था पारित (Kerala Assembly Resolution)

पिछले साल 9 अगस्त को राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलने की मांग वाला एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था. प्रस्ताव में केंद्र से संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने को कहा गया। इसी तरह, प्रस्ताव में केंद्र से आठवीं अनुसूची के तहत सभी भाषाओं में नाम बदलकर ‘केरलम’ करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने तब कहा था कि विस्तृत जांच के बाद यह पाया गया कि संविधान की पहली अनुसूची में ही इस तरह के संशोधन का प्रावधान होना चाहिए. इसलिए नया संकल्प लाया जा रहा है।

अपने प्रस्ताव में सीएम पिनाराई विजयन ने कहा कि ‘केरलम’ नाम आमतौर पर मलयालम में इस्तेमाल किया जाता है. हालाँकि, आधिकारिक रिकॉर्ड में राज्य को ‘केरल’ कहा जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि मलयालम भाषी समुदायों के लिए एकीकृत केरल बनाने की आवश्यकता राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही स्पष्ट रूप से उभरी थी।

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