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Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई फैसला, रिहाई प्रक्रिया रोकने का आदेश…

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत से सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है.

नई दिल्ली, Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है. केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी होने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक रहेगी. यानी जब तक हाई कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता तब तक केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होंगे.

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत (Arvind Kejriwal Bail) के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी. हाई कोर्ट ने कहा, ”जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते, निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा.

हाई कोर्ट ने केजरीवाल के जमानत पर लगाया रोक (Arvind Kejriwal Bail)

ईडी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दलील दी कि हमें निचली अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला. वहीं, इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि ऐसा कहना ठीक नहीं है. दरअसल, गुरुवार (20 जून 2024) को निचली अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद को जमानत दे दी थी. दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े एक मामले में केजरीवाल। ऐसे में केजरीवाल शुक्रवार (21 जून, 2024) को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है.

गुरुवार को ईडी ने अदालत में दलील दी थी कि केजरीवाल अपराध की कथित आय और सह-अभियुक्तों से जुड़े हुए हैं। वहीं, केजरीवाल के वकील ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी के पास इस संबंध में कोई सबूत नहीं है. ऐसे में जमानत दी जानी चाहिए.

ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली की शराब नीति में गड़बड़ी के पीछे मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं. इस पूरे मामले में आप के कई अन्य नेता भी शामिल रहे हैं. आप ने इससे इनकार किया है और कहा है कि ये सब राजनीतिक बदले की भावना से हो रहा है.Arvind Kejriwal Bail:

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