Arvind Kejriwal News: ‘केजरीवाल को करना होगा सरेंडर’ गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, जानिए क्या है मामला
Arvind Kejriwal News: शराब नीति मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'केजरीवाल को सरेंडर करना होगा'
नई दिल्ली, Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार (16 मई) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि केजरीवाल (Arvind Kejriwal News) को 2 जून को सरेंडर करना होगा. आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है.
केजरीवाल ने बताया गिरफ्तारी को अवैध (Arvind Kejriwal News)
दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. उन्होंने ईडी की हिरासत में एक महीने से अधिक समय बिताया। इस दौरान केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका भी दायर की थी. दिल्ली सीएम ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है. उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है.
केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने दलील दी कि दिल्ली सीएम की याचिका सुनवाई के लायक नहीं है. सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को केजरीवाल के दोबारा जेल जाने को लेकर दिए गए भाषण के बारे में बताया.
उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कहा है कि अगर वह उनकी पार्टी को वोट देंगे तो उन्हें 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते. हमारा आदेश साफ है कि उन्हें सरेंडर करना होगा.
दरअसल, इस सुनवाई के लंबित रहने तक केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। हालांकि, अगर ये सुनवाई आज पूरी भी हो गई तो भी अंतरिम राहत पर इसका कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं है.