Bhopal News: जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अब हुआ आसान, नगरीय प्रशासन ने की यह व्यवस्था…
Bhopal News: नागरिकों की सुविधा के लिए अस्पतालों, विश्राम गृहों एवं कब्रिस्तानों को जन्म एवं मृत्यु पंजीयन हेतु जन्म एवं मृत्यु की जानकारी तीन दिवस के भीतर जोन कार्यालय एवं निगम मुख्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करने के निर्देश दिये गये हैं।
भोपाल, Bhopal News: अब शहरवासियों को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नगर निगम प्रशासन इसके लिए नई व्यवस्था करने जा रहा है। अब अस्पताल, नर्सिंग होम, रेस्ट हाउस और कब्रिस्तान को निगम के कार्यालयों से जोड़ा जायेगा.मेयर मालती राय ने कहा कि नागरिकों की सुविधा को देखते हुए अस्पताल, रेस्ट हाउस और कब्रिस्तान को अनिवार्य रूप से देने का निर्देश दिया गया है. जन्म एवं मृत्यु के पंजीयन के लिए तीन दिन के भीतर जोन कार्यालय, निगम मुख्यालय को जन्म या मृत्यु से संबंधित जानकारी देनी होगी। इतना ही नहीं जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं विश्राम गृह, कब्रिस्तान प्रबंधन समितियों को जन्म एवं मृत्यु के संबंध में पत्र लिखकर अनिवार्यता सुनिश्चित करने को कहा गया है।
ये निर्देश भी दिए (Bhopal News)
इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में महापौर ने अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल बनाने और आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति देने, निगम कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित मामलों में कानून के अनुसार त्वरित कार्रवाई करने और प्रदान करने का निर्देश दिया। निगम के पुस्तकालयों में स्वच्छ वातावरण और पाठकों को बेहतर सुविधाएँ। समीक्षा के दौरान अपर आयुक्त टीना यादव, मेयर परिषद सदस्य सुषमा बाविसा, उपायुक्त योगेन्द्र सिंह पटेल एवं सीबी मिश्रा आदि उपस्थित थे।