रायपुर

Chhattisgarh Liquor Scam: फर्जी होलोग्राम मामले में ED को झटका, SC ने यूपी थाने में दर्ज FIR पर लगाई रोक

Chhattisgarh Liquor Scam: फर्जी होलोग्राम मामले में उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के कासना थाने में दर्ज एफआईआर पर रोक लगने के बाद जांच प्रक्रिया रुक गई है. ऐसे में इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को जमानत का लाभ मिल सकता है.

Chhattisgarh Liquor Scam:

सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े फर्जी होलोग्राम मामले में उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के कासना थाने में ईडी द्वारा दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में ईडी ईसीआईआर दर्ज कर कार्रवाई कर रही है.

ईडी के आवेदन पर राज्य की एसीबी-ईओडब्ल्यू शाखा भी शराब घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई कर रही है. इस बीच मेरठ कोर्ट ने सेवानिवृत्त आईएएस अनिल टुटेजा की ओर से प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर लिया है और उन्हें वापस छत्तीसगढ़ भेजने की सशर्त अनुमति दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने याचिका पर सुनवाई की. होलोग्राम निर्माता विधु गुप्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने दलीलें पेश कीं. विधु गुप्ता की ओर से दायर याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ थी.

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई कि हाई कोर्ट में दायर याचिका में कासना थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है. हाई कोर्ट ने इस मूल मुद्दे पर कोई राहत या निर्देश नहीं दिया और याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने याचिकाकर्ता विधु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया.

इस स्टे से क्या होगा

कानूनी जानकारों के मुताबिक इस रोक का मतलब यह है कि कासना थाने की एफआईआर संख्या 0196/2023 की पूरी प्रक्रिया रोक दी गई है. ऐसे में इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को जमानत का लाभ मिल सकता है. कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जब प्रक्रिया पर ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तो मामले पर विचार ही नहीं किया जा सकता।

टुटेजा को छत्तीसगढ़ आने की अनुमति मिल गयी

शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार सेवानिवृत्त आईएएस अनिल टुटेजा के वकीलों को मेरठ कोर्ट से उन्हें सशर्त छत्तीसगढ़ वापस भेजने की अनुमति मिल गई है. मेरठ न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (एसीबी) ने अनिल टुटेजा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आदेश में लिखा है कि नियमानुसार अभियुक्त को निर्धारित तिथियों पर इस न्यायालय में प्रस्तुत करने की शर्त पर अभियुक्त को अन्य न्यायालय में पेश करने की अनुमति दी जाती है। .

अनिल टुटेजा की ओर से मेरठ कोर्ट में दायर याचिका में अनुरोध किया गया था कि जब उन्हें मेरठ लाया गया था, तो विशेष न्यायाधीश रायपुर ने यह शर्त लगाई थी कि सुनवाई की हर तारीख पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए, इसलिए उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। विशेष न्यायाधीश रायपुर की हिरासत में. की अनुमति दी जाए।

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