रायपुर

Coal Scam Case: कोयला घोटाले में आईएएस रानू, समीर और सौम्या के खिलाफ 3 नई FIR, आज सुबह ही रानू को SC से मिली जमानत

Coal Scam Case: आईएएस रानू साहू पर 2015 से 2022 तक अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर लगभग 4 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति खरीदने का......

रायपुर. Coal Scam Case: आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने कोयला घोटाले में जेल में बंद तीन आरोपियों के खिलाफ नई FIR दर्ज की है. निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की निलंबित अधिकारी (राज्य प्रशासनिक सेवा) उप सचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।तीनों पर अलग-अलग मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। ये सभी 550 करोड़ के कोयला घोटाले में जेल में बंद हैं। सौम्या चौरसिया और उनके परिवार के नाम नौ करोड़ 20 लाख रुपये की 29 अचल संपत्ति होने की पुष्टि की है।

इधर, रानू साहू पर 2015 से 2022 तक अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर लगभग 4 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया गया है। उनकी सेवा में शामिल होने से लेकर 2022 तक कुल वेतन 92 लाख रुपये बताया गया है।

500 गुना से ज्यादा कमाई की संपत्ति

आईएएस समीर बिश्नोई की बात करें तो 2010 से 2022 तक उनकी कुल सैलरी 93 लाख रुपये है। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी प्रीति गोधरा के नाम पर 5 करोड़ रुपये की कई अचल संपत्ति अर्जित की है, जो उनके वेतन से 500 गुना अधिक है।

निलंबित IAS रानू साहू को बड़ी राहत

रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। रानू साहू के अलावा दीपेश टांक को भी जमानत मिल गई है। हालांकि ये अंतरिम राहत है। दोनों को 7 अगस्त तक के लिए दोनों की जमानत मंजूर की गई है। रानू की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल की बेंच में दोनों की याचिका की सुनवाई हुई। रानू की तरफ से मुकुल रोहतगी ने पैरवी की है।

Pooja Singh

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार हूं।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर).

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