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Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की गिरफतारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका, जानिए क्या है पूरी खबर…

Delhi Liquor Policy Case: 'सबूत होने पर ही गिरफ्तारी होनी चाहिए...' केजरीवाल की याचिका पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा, जानिए किसने क्या दलील दी?

नई दिल्ली, Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति (Delhi Liquor Policy Case) मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई कर रहा है. केजरीवाल ने शराब नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ सुनवाई कर रही है. मामले में ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू और सीएम केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी बहस कर रहे हैं.

केजरीवाल के फोन से चैट रिकवर कर ली (Delhi Liquor Policy Case)

आपको बता दें कि आज ईडी ने शराब घोटाला मामले में आप पार्टी और सीएम केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. ऐसे में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद पार्टी पदाधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि जब केजरीवाल ने अपने फोन का पासवर्ड बताने से इनकार कर दिया तो हमने हवाला ऑपरेटरों के फोन से चैट रिकवर कर ली है.

सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एएसजी राजू ने दलील दी कि रिश्वत की रकम हवाला के जरिए भेजी गई थी. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आम तौर पर जांच अधिकारी किसी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत न हों और यही मानक होना चाहिए. केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि 9 बयान ऐसे हैं जो सीएम को दोषी साबित नहीं करते लेकिन एजेंसी ने उन्हें कोई महत्व नहीं दिया.

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमने सभी पक्षों की दलीलें सुनी हैं. ऐसे में हम फैसला सुरक्षित रखते हैं. कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल कानून के मुताबिक जमानत के लिए निचली अदालत में अपील दायर कर सकते हैं. दोनों पक्ष एक सप्ताह में अतिरिक्त नोट और दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं.

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