अनवर ढेबर के खिलाफ FIR और गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई,
अनवर ढेबर के खिलाफ FIR और गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, EOW को कोर्ट ने जारी किया नोटिस
बिलासपुर, Liquor Scam Case : शराब घोटाला मामले में एसीबी-ईओडब्ल्यू में दर्ज एफआईआर और अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कारोबारी अनवर ढेबर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की पीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है.
इस मामले में ढेबर को महाराष्ट्र जाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था
इससे पहले राज्य में कथित शराब घोटाले को लेकर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले में ईडी ने कारोबारी अनवर ढेबर, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी, नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया था. ढेबर को पहले मेडिकल आधार पर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। बाद में इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने EOW में केस दर्ज कर लिया है. इस मामले में ढेबर को महाराष्ट्र जाते वक्त गिरफ्तार किया गया था. उनकी ओर से हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि इस मामले में पहले दर्ज ईसीआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, इसलिए एफआईआर और गिरफ्तारी अवैध है.