Highcourt Bilaspur News: विधवा को हाईकोर्ट से 60 दिन में बकाया भुगतान का आदेश, फैसला चौंकाने वाला
Highcourt Bilaspur News: कोर्ट ने जल संसाधन विभाग के सचिव और कार्यपालक अभियंता को अचानक एक चौंकाने वाला आदेश दिया, मृत कार्यपालक अभियंता की सेवा अवधि के अवकाश की जांच की जाए
बिलासपुर, Highcourt Bilaspur News: विधवा महिला को हाईकोर्ट से न्याय मिला है। कोर्ट ने जल संसाधन विभाग के सचिव एवं कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है कि वे मृत कार्यपालक अभियंता विद्युत मैकेनिक की सेवा अवधि की अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान 60 दिनों के अंदर सुनिश्चित करें.
हाईकोर्ट में याचिका (Highcourt Bilaspur News)
दरअसल, महासमुंद जिले के नयापारा निवासी शाहिदा कुरेशी ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि शाहिदा कुरेशी के मृत पति शमीम अख्तर कुरेशी जल संसाधन संभाग ग्रेट 3 समयपाल के अंतर्गत विद्युत यांत्रिकी हेवी प्लांट संभाग के कार्यपालन अभियंता थे। रायपुर. पद पर कार्यरत था। वर्ष 2010 में सेवानिवृत्ति दी गयी थी, सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें अवकाश नकदीकरण मद में राशि नहीं मिली. राशि पाने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी कार्यालय का चक्कर लगाता रहा, इसी बीच उसकी मौत हो गयी. उनकी मौत के बाद पत्नी शाहिदा कुरैशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की.
60 दिन की सीमा:
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश सचिन सिंह राजपूत ने जल संसाधन विभाग के सचिव सहित भारी संयंत्र संभाग, जल संसाधन संभाग, रायपुर के कार्यपालन अभियंता को निर्देश दिया है कि वे पति की सेवा अवधि की अवकाश नकदीकरण की राशि पत्नी को भुगतान करें। सेवानिवृत्त कर्मचारी का. . कोर्ट ने आदेश की कॉपी मिलने के 60 दिन के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है.