रायपुर

Illegal Bird Trade Raipur News: बिक्री पर रोक,फिर भी धड़ल्ले से चल रहा पक्षियों का अवैध व्यापार, जानें कैसे हो रही है डिलीवरी

Illegal Bird Trade Raipur News: रायपुर में वन्य जीव अधिनियम के बावजूद, तोते और अन्य पक्षियों का अवैध व्यापार जारी, 800 रुपए में तोते की बिक्री, जानें कैसे धड़ल्ले से हो रहा है यह कारोबार

रायपुर,Illegal Bird Trade Raipur News: वन्य जीव अधिनियम के तहत पक्षियों को बेचने पर प्रतिबंध है, फिर भी पक्षी धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। शहर में फाफाडीह चौक, कटोरा तालाब, खमतराई, शंकर नगर आदि जगहों पर तोते आसानी से मिल जाते हैं।

आठ सौ रुपये में तोता (Illegal Bird Trade Raipur News)

इस दौरान तीनों दुकानदारों ने कहा- अभी दुकान में तोता नहीं है, लेकिन एक-दो दिन में हम तुम्हें दे देंगे। 800 रुपये में एक तोता। ​​तोता तीन महीने का है। हम आपको गारंटी देते हैं कि वह पूरी तरह स्वस्थ होंगे।’ इसी तरह सफेद कबूतर भी मिलेगा. जब उन्हें नीलकंठ के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने कहा- इसके लिए तुम्हें समय देना होगा।

Illegal Bird Trade Raipur News:

 

पक्षियों को बेचना, खरीदना या पिंजरे में रखना अपराध

तोता, मोर, बगुला, मैना, गौरैया, उल्लू, चील, गिद्ध, बया, तीतर, खरगोश, सफेद कबूतर, नीलकंठ, इंडियन हॉर्नबिल सहित लगभग 120 पक्षियों को संरक्षित श्रेणी में रखा गया है। इन पक्षियों को बेचना, खरीदना या पिंजरे में रखना अपराध है। शहर की दुकानों में खुलेआम बिक्री चल रही है.

तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान

मई-2022 में संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत तोते और अन्य अनुसूचित पक्षियों को कैद में रखना और उनकी खरीद-फरोख्त करना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें कारावास (तीन वर्ष) और जुर्माने का प्रावधान है।

धड़ल्ले से हो रही बिक्री, पक्षी प्रेमियों में गुस्सा

रायपुर सहित प्रदेश भर में तोते और अन्य पक्षी धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इस पर कार्रवाई न होने से अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्थानीय संगठनों समेत पक्षी प्रेमियों में आक्रोश है। इधर, कुछ दिन पहले ही मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख ने सभी वन प्रमंडलों को कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया है. फिर भी दुकानदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. वन मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक तोते और अन्य संरक्षित पक्षियों को कैद में रखने और उनकी खरीद-फरोख्त करने वालों पर कार्रवाई की गई.

घर में पालना भी अपराध

वन मुख्यालय ने अपने घरों में तोते और संरक्षित पक्षी रखने वालों को निर्देश जारी किया है कि वे अपने निकटतम वन कार्यालय अधिकारी या चिड़ियाघर अधिकारी से संपर्क करें और सात दिनों के भीतर उन्हें सौंप दें। ऐसा नहीं करने पर वन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने जिन घरों में तोते पाए जाएंगे, उन घरों को जब्त करने सहित कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

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मोबाइल पर दिखी तोते की फोटो

फाफाडीह के दुकानदारों ने अपने मोबाइल पर प्रतिबंधित तोता (जंगली) की तस्वीर दिखायी और उसके बारे में पूरी जानकारी दी. इसके बाद उन्होंने एक-दो दिन का समय मांगा. फिर बोला- मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा कि तोता आ गया है.

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