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MP Breaking News: कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े समेत पांच लोगों को 2 साल की जेल, 2016 में किया था सीएम हाउस का घेराव

MP Breaking News: भोपाल की विशेष अदालत ने 2016 के एक मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े और चार अन्य आरोपियों को दो-दो साल जेल और 11-11 हजार रुपये.....

भोपाल,MP Breaking News: पूर्व कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े समेत पांच कांग्रेस नेताओं को दो-दो साल जेल की सजा सुनाई गई है. राजधानी की एमपी एवं एमएलए कोर्ट के जज स्वयं प्रकाश दुबे ने आठ साल पुराने मामले में शनिवार को फैसला सुनाया. मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े, विवेक त्रिपाठी, आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान और धनजी गिरी समेत पांच आरोपियों को दो-दो साल की सजा और 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

2016 में मुख्यमंत्री आवास का घेराव

मामला वर्ष 2016 का है। कांग्रेस के छात्र संगठन- एनएसयूआई में रहते हुए विपिन वानखेड़े ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था। इस दौरान उन्होंने धरना-प्रदर्शन भी किया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से झूमाझटकी कर मारपीट करते हुए शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। उस दौरान पथराव भी किया गया था। इस मामले में हबीबगंज थाना पुलिस ने मुकदमा कायम कर विवेचना की थी।

वानखेड़े बोले-लड़ाई जारी रखेंगे

मामले में सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े ने कहा, ”हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन यह आंदोलन उस समय का है जब मध्य प्रदेश में व्यापमं घोटाला हुआ था. आज व्यापमं घोटाला कहां तक ​​पहुंच गया है” नर्सिंग घोटाला। युवाओं के सपने।” उसे चकनाचूर करने का काम किया है. जब तक युवाओं और लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता तब तक कांग्रेस के सिपाही बनकर लड़ते रहेंगे।

 

Pooja Singh

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार हूं।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर).

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