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Social Media: सावधान ! अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच-समझकर करें, ऐसी रील्स बनाने, कमेंट करने या पोस्ट करने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा

Social Media: सोशल मीडिया के आदी ये लोग रील बनाने के चक्कर में सारी हदें पार कर रहे हैं. वे वायरल होने के लिए कोई भी कंटेंट बना और पोस्ट कर....

बिज़नेस, Social Media:  आजकल स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लोगों पर रील बनाने का भूत सवार हो गया है। ये लोग रील बनाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि क्या सही है और क्या गलत में फर्क करना ही भूल गए हैं. सोशल मीडिया के आदी ये लोग रील बनाने के चक्कर में सारी हदें पार कर रहे हैं. वे वायरल होने के लिए कोई भी कंटेंट बना और पोस्ट कर रहे हैं, ये लोग ऐसे काम भी कर रहे हैं जिनकी कानून अनुमति नहीं देता है।

Social Media: रील बनाने के दौरान अगर आप कानून के दायरे से बाहर जाते हैँ तो आप पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है और आप जेल भी जा सकते हैं

छग में हो चुकी है कार्रवाई: हाल ही में छग के जशपुर में एक युवक युवती द्वारा खुलेआम बीच सड़क में मोटर साइकिल पर अश्लील हरकतें करते हुए एसपी शशिमोहन सिंह ने पकड़ा था।हालांकि इस मामले में कोई शिकायत नहीं होने पर पुलिस ने युवक को पकड़कर मोटरव्हीकल एक्ट के तहत दंडित किया था और उस पर जुर्माना भी लगाया था। अगर आप रील बनाने के दौरान कुछ ऐसा कंटेंट शेयर कर दे रहे हैं। जिसकी कानून आपको इजाजत नहीं देता तो फिर आप पर कार्रवाई हो सकती है। शिकायत होने पर पुलिस गिरतार भी कर सकती है।

Social Media: इस तरह के रील पर हो सकती है कार्रवाई

  • किसी भी तरह की हथियार के साथ अथवा रेल्वे ट्रैक पर रील बनाने पर पुलिस गिरतार कर सकती है।
  • सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर रहते हुए रील बनाने और सोशल मीडिया में पोस्ट करने पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है।
  • किसी भी लाइओवर, रोड या रेलवे स्टेशन पर जहां ट्रैफिक बाधित होता है। ऐसे में पुलिस पकडकर दंडित करते हुए जुर्माना लगा सकती है।
  • रील बनाने के दौरान ऐसा कंटेंट तैयार कर शेयर करने पर जिसकी कानून इजाजत नहीं देता है तो पुलिस गिरतार कर सकती है।
  • आइटी एक्ट की धारा 67 और 67 ए सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अश्लील सामग्री से संबंधित कंटेंट प्रतिबंधित करती है।

रील बनाते समय कानून तोड़ने पर आईटी एक्ट की धारा के तहत होगी कार्रवाई

आईटी एक्ट की धारा 67 और 67 ए के तहत सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का अश्लील सामग्री से संबंधित कंटेंट प्रतिबंधित है। इसमें न सिर्फ अश्लील कंटेंट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है, बल्कि कोई इस पर अश्लील कमेंट करता है या लाइक करता है अथवा उसे शेयर करता है, तो वह भी इन धाराओं के तहत बराबर का दोषी माना जाएगा। इस कंटेंट पर आपके खिलाफ शिकायत सही पाये जाने पर 3 से 5 साल की जेल हो सकती है।

Pooja Singh

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार हूं।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर).

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