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Facebook Reprimanded By High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने Facebook को क्यों लगाया फटकार? जानिए पूरी खबर…..

दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा को फटकार लगाई है. कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फटकार लगाते हुए कहा कि उनके काम करने का तरीका सरकारी विभाग से भी खराब है.

नयी दिल्ली, Facebook Reprimanded By High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा को फटकार लगाई है. कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फटकार लगाते हुए कहा कि उनके काम करने का तरीका सरकारी विभाग से भी खराब है. उन्हें अपना ‘घर’ व्यवस्थित करना होगा। कोर्ट ने टीवी टुडे नेटवर्क की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मेटा पर यह टिप्पणी की.

दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा को लगाई फटकार लगाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा को फटकार लगाई। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मेटा की कार्यशैली ‘सरकारी विभागों’ से भी ‘बदतर’ है. कोर्ट ने यह टिप्पणी टीवी टुडे नेटवर्क की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है. दरअसल, इंस्टाग्राम ने टीवी टुडे नेटवर्क के हार्पर बाजार इंडिया के इंस्टाग्राम पेज को ब्लॉक कर दिया था. एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने कहा कि अगर मीडिया हाउस की शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही है तो प्रथम दृष्टया यह माना जाएगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टीवी टुडे काउंसिल को घुमा रहा है.

कोर्ट ने कहा- आपका काम किसी भी सरकारी विभाग से भी बदतर हैं

कोर्ट ने कहा, ‘आप किसी भी सरकारी विभाग से भी बदतर हैं. कृपया सावधान रहें। आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है. इसे काम करना होगा. इसके साथ ही पीठ ने कहा कि मेटा को अपना ‘घर’ व्यवस्थित रखना होगा. अन्यथा अदालत उसे दंडित करने का आदेश पारित कर सकती है. दिल्ली हाई कोर्ट टीवी टुडे नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका तीसरे पक्ष के कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत पर इंस्टाग्राम पेज को ब्लॉक करने के लिए है। इसके अलावा याचिका में सूचना प्रौद्योगिकी 2021 के नियम 3(1)(सी) की संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई है.

टीवी टुडे नेटवर्क ने बताया, इस मामले को लेकर मेटा के शिकायत निवारण अधिकारी से भी संपर्क किया था.

टीवी टुडे नेटवर्क ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर मेटा के शिकायत निवारण अधिकारी से भी संपर्क किया था, लेकिन उन्हें केवल यही जवाब मिला कि मेल सही चैनल को संबोधित नहीं किया गया था। मीडिया ग्रुप के वकील ने कोर्ट में मेल भी दिखाया. इसके जवाब में मेटा ने कहा कि ये एक ऑटोमेटिक रिप्लाई है.

इसके बाद कोर्ट ने मीडिया ग्रुप से दोबारा मेल करने को कहा. दोबारा मेल करने के बाद भी रिक्वेस्ट खारिज कर दी गई, जिसे टीवी टुडे नेटवर्क के वकील ने कोर्ट में दिखाया. इसके बाद कोर्ट ने गुस्से में कहा, ‘आप हमारे प्रति अड़ियल रवैया नहीं अपना सकते.’

आपको वह सुनना होगा जो हम कह रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं.. हम आपके साथ बहुत नरमी से पेश आ रहे हैं. हमने आपको अपना घर व्यवस्थित करने के लिए बहुत अधिक समय दिया।

आपके पास अरबों उपयोगकर्ता हो सकते हैं लेकिन आपका घर व्यवस्थित नहीं है। कोर्ट ने मेटा को मीडिया हाउस की शिकायत सुनने को कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा, ‘आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है. अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एक आदेश पारित करेंगे और आपको फटकार लगाएंगे… ऐसा मत करें… कृपया समझें, अगर सिस्टम काम नहीं करेगा, तो नियम किसी काम के नहीं रहेंगे।’
टीवी टुडे नेटवर्क ने बताया इस मामले को लेकर मेटा के शिकायत निवारण अधिकारी से भी संपर्क किया था

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