Bhawna Sharma Jaipur: इस लड़की से प्यार करने का मतलब निश्चित रूप से बलात्कार का मामला दर्ज किया जाएगा, अब तक एक दर्जन से अधिक प्रेमी इसके प्यार में पड़ चुके हैं
Bhawna Sharma Jaipur: ऐसा ही एक मामला जयपुर से सामने आया है, जहां पुलिस ने एक लड़की को गिरफ्तार किया है, जो उसे रेप के आरोप में फंसाने की...
जयपुर,Bhawna Sharma Jaipur: सरकार ने महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए कई सख्त कानून बनाए हैं, (Bhawna Sharma Jaipur) फिर भी ऐसे मामले कम नहीं हो रहे हैं। दूसरी ओर, कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इन कानूनों का दुरुपयोग करती हैं। ऐसा ही एक मामला जयपुर से सामने आया है, जहां पुलिस ने एक लड़की को गिरफ्तार किया है, जो उसे रेप के आरोप में फंसाने की कोशिश कर रही थी. बताया जा रहा है कि लड़की ने अब तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ प्यार का झांसा देकर रेप का मामला दर्ज कराया है.फिलहाल युवती को वकील की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।
(Bhawna Sharma Jaipur)दावा किया जा रहा है कि जिस महिला ने वकील के खिलाफ अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में रेप का मामला दर्ज कराया था
उसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इनका नाम भावना शर्मा है. पता चला है कि आरोपी महिला ने रेप और ब्लैकमेलिंग के 14 अलग-अलग मामले दर्ज कराए हैं. सामने आई खबर के मुताबिक पुलिस ने बताया कि 8 मई को वकील नितिन मीणा ने सदर थाने में मामला दर्ज कराया था.दर्ज शिकायत के मुताबिक भावना शर्मा नाम की आरोपित महिला ने वकील के साथ दोस्ती बढ़ाकर शादी का दबाव डाला, फिर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पैसे की मांग की और कहा कि इससे पहले भी उसने कई लोगों पर ऐसे मुकदमें कराए हैं। नितिन मीना पर ज्योति नगर थाने में भी भावना शर्मा ने दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज करवा रखा है।
भावना शर्मा ने साल 2016 से लेकर 2024 तक यानी करीब आठ साल के दौरान 14 मुकदमे दर्ज करवाए है
वकील की शिकायत के बाद एक्शन में आई पुलिस ने भावना शर्मा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने भावना शर्मा को रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अब तक जाांच में ये बात सामने आई है कि भावना शर्मा ने साल 2016 से लेकर 2024 तक यानी करीब आठ साल के दौरान 14 मुकदमे दर्ज करवाए है। आरोपित महिला पर गुरुग्राम में कोर्ट दुष्कर्म के झूठे केस में कार्रवाई के लिए लिख चुकी है। महिला की तरफ से दर्ज करवाए गए मामलों में पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट भी दाखिल कर चुकी है।स्पेशल इन्वेस्टीगेशन यूनिट फॉर क्राइम्स अगेस्ट वूमेन एडीशनल डीसीपी गुरु शरण राव ने जांच में भावना शर्मा को दोषी माना है। पैसों के लेनदेन के ऑनलाइन और कई सबूत भी हासिल किए हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अब आईपीसी की धारा 388 यानी मौत या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का आरोप लगाने की धमकी देकर जबरन वसूली और 504 यानी जिस मामले में किसी व्यक्ति पर IPC 504 लगाई जाती है उसे पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है और गिरफ्तारी के लिए न्यायालय की अनुमति लेनी होती है, ये धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज किया है।