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Arvind Kejriwal Interim Bail: सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए बेल. जानिए पूरी खबर…..

Arvind Kejriwal Interim Bail: 51 दिन बाद अरविंद केजरीवाल को राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, 1 जून तक रह सकेंगे बाहर

नई दिल्ली, Arvind Kejriwal Interim Bail: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है। बेंच ने कहा कि हम चुनाव से 48 घंटे पहले केजरीवाल को पर्याप्त समय दे रहे हैं। केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं है. लेकिन उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा.

तिहाड़ से जुड़े सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश ट्रायल कोर्ट में जाएगा. फिर ट्रायल कोर्ट में बेल बांड भरा जाएगा, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट रिहाई आदेश तैयार कर तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगा. ट्रायल कोर्ट का रिहाई आदेश मिलने के बाद ही जेल प्रशासन अरविंद केजरीवाल को रिहा करेगा.

ईडी ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किया था गिरफ्तार

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इससे पहले ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए उन्हें 9 समन जारी किए थे. हालांकि, केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वह घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और शराब व्यापारियों से रिश्वत मांगने में सीधे तौर पर शामिल थे. इन आरोपों को खारिज करने वाली आप कहती रही है कि दिल्ली में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे.

ईडी अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

इस मामले में ईडी अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई थी. ईडी के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने केजरीवाल पर अपनी जांच में सहयोग नहीं करने और आप द्वारा किए गए अपराध के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी होने, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने और आप के कामकाज में उनकी भूमिका और दिन-प्रतिदिन के मामलों में सक्रिय भागीदारी का आरोप लगाया।

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