बिलासपुर, Bilaspur News: कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने कब्रिस्तान की जमीन की खरीद-फरोख्त के मामले में पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा और उनके बेटे समेत 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है.
दरअसल, बिलासपुर (Bilaspur News) के विद्यानगर में रहने वाले आलोक विल्सन चर्च ऑफ क्रिश्चियन मिशन इन इंडिया कुदुदंडा के सदस्य हैं। उन्होंने शिकायत की है कि संगठन के कथित पदाधिकारियों ने एक एकड़ जमीन पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा और उनके बेटे को 99 लाख 22 हजार 500 रुपये में बेच दी. बेची गयी जमीन संगठन के रिकॉर्ड में ईसाई कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है.
99 लाख 22 हजार 500 रुपये में बेच दी कब्रिस्तान की जमीन (Bilaspur News)
शिकायतकर्ता के मुताबिक जमीन की कीमत चार से पांच करोड़ रुपये है. इस कीमत पर डील करने के बाद म्यूचुअल डील की कीमत 99 लाख रुपये बताई जा रही है. मामले को लेकर उन्होंने सिविल लाइन पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बैरन उर्फ बिरन साय कुजूर निवासी चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन कंपाउंड कुदुदंडा, बिरिम साय टोप्पो, दीपक फिलिमोन निवासी टिकरापारा, महावीर के खिलाफ धारा 403, 406, 420, 467, 468, 120 बी के तहत अपराध दर्ज किया है। कुजूर निवासी उसलापुर, हैमिल्टन थॉमस निवासी ओमनगर जरहाभाठा, जेडब्ल्यू दास निवासी रायपुर, पुष्पा मिंज निवासी उसलापुर, अरुण टोप्पो, पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा और उनके बेटे शंकर केरकेट्टा निवासी ओरांवपारा पोलामी थाना पाली। पुलिस मामले की जांच कर रही है.