Chhattisgarh News: अब से निजी स्कूल की फीस वसूलने की मनमानी बंद, बाहर बोर्ड लगाकर बतानी होगी फीस…
Chhattisgarh News: अब निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं वसूल सकेंगे। उन्हें स्कूलों के बाहर 4x8 फीट का बोर्ड लगाकर फीस की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी.
रायपुर, Chhattisgarh News: अब निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं वसूल सकेंगे। उन्हें स्कूलों के बाहर 4×8 फीट का बोर्ड लगाकर फीस की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। इसके अलावा जानकारी वेबसाइट पर भी अपलोड करनी होगी। इसको लेकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आदेश जारी कर दिया है. आयोग ने सख्त रवैया अपनाते हुए सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि निजी स्कूलों की फीस की जानकारी सार्वजनिक की जाए।
गौरतलब है कि राज्य में निजी स्कूलों की फीस को लेकर हर साल कई तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं. कई निजी स्कूल संचालक किसी न किसी बहाने मनमाने ढंग से फीस वसूलते हैं। इससे विवाद की स्थिति भी बनती है। अब जारी आदेश में कहा गया है कि फीस का निर्धारण छत्तीसगढ़ गैर शासकीय फीस (Chhattisgarh News) विनियमन एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किया जाएगा। स्कूल अपने हिसाब से फीस बढ़ा सकते हैं।
निजी स्कूलों को 20 जून तक फीस सूची जमा करने का आदेश (Chhattisgarh News)
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने निजी स्कूलों से 20 जून तक फीस सूची जमा करने को कहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि फीस बढ़ोतरी तय मानक के मुताबिक ही करनी होगी। प्रबंधन को वर्गवार तय फीस में मनमाने ढंग से छूट देने और दूसरे नाम से फीस वसूलने का अधिकार नहीं होगा. स्कूलों में बच्चों के प्रवेश या स्थानांतरण की प्रक्रिया में भी अभिभावकों से मनमानी फीस न वसूली जाए।
इस कारण से फीस को लेकर होती है दिक्कत
आयोग के पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ के निजी विद्यालयों में फीस विनियमन अधिनियम के अनुसार विद्यालय शुल्क समिति में जागरूक एवं निष्पक्ष अभिभावकों को शामिल नहीं करने, संबंधित जानकारी सार्वजनिक नहीं करने के कारण पहली बार उचित फीस का निर्धारण नहीं किया जा सका है. आय-व्यय एवं जिला शुल्क समिति की नियमित बैठकें नहीं करना।