छत्तीसगढ़, Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर परिवहन विभाग के माध्यम से आम नागरिकों को एक और नई सुविधा मिलने जा रही है. यदि ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दिए गए पते पर नहीं पहुंचते हैं, तो उन्हें उनके जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालयों (Chhattisgarh News) के माध्यम से आवेदकों को वितरित किया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा यह सुविधा एक जुलाई से लागू की जा रही है।
जिला परिवहन कार्यालय से मिलेंगे लाइसेंस (Chhattisgarh News)
मुख्यमंत्री साय के समक्ष यह बात सामने आई कि परिवहन विभाग द्वारा डाक के माध्यम से भेजे गए कई ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र गलत पते के कारण नया रायपुर स्थित परिवहन विभाग के मुख्यालय इंद्रावती भवन में वापस आ गए। ऐसे आवेदकों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए नया रायपुर आना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने आवेदकों की कठिनाइयों को समझते हुए परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र किसी कारण से प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें संबंधित जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय, जिला परिवहन कार्यालयों के माध्यम से वितरित किया जाए।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अस्पष्ट या अधूरे पते के कारण नवा रायपुर स्थित परिवहन मुख्यालय लौटने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र लेने के लिए नवा रायपुर आने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक संबंधित कार्यालय से वैध दस्तावेज जमा करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से सभी अधीनस्थ कार्यालयों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।