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Deepak Soni Extended Section 144 Period: बलौदा बाजार में लगी धारा 144 की अवधि बढ़ी, 20 जून तक इन सब पर लगेगा रोक…

Deepak Soni Extended Section 144 Period: बलौदाबाजार में हुई घटना के बाद कलेक्टर द्वारा लगाई गई धारा 144 की अवधि बढ़ा दी गई है.

बलौदा बाजार, Deepak Soni Extended Section 144 Period: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से एक बड़ी खबर आ रही है. कुछ दिन पहले 10 जून को बलौदा बाजार में कलेक्टर कार्यालय में हुई घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. इस घटना के बाद बलौदा बाजार के नगर निगम सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने (Deepak Soni Extended Section 144 Period) 16 जून की रात 12 बजे तक क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी थी. 20 जून।

धारा 144 को 20 जून 2024 रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया (Deepak Soni Extended Section 144 Period)

इसकी जानकारी देते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने अधिसूचना जारी की है. इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इलाके में शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 जो 10 जून 2024 रात 9 बजे से लागू होनी थी, उसे 20 जून 2024 रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है. केवल 16 जून 2024 तक। लेकिन स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने इसे 20 जून 2024 तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है।

इसके साथ ही बताया गया है कि बलौदा बाजार सीमा क्षेत्र में धारा 144 लागू रहते हुए रैली और जुलूस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा नगर निगम के बलौदा बाजार सीमा क्षेत्र में 5 या उससे अधिक लोगों के समूह का प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के हथियार जैसे तलवार, कुल्हाड़ी, भाला, लाठी, चाकू, ब्लेड, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशूल, खुखरी, संग और बल्लम लेकर पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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