नयी दिल्ली, Delhi Coaching Centre: दिल्ली की एक अदालत ने राजेंद्र नगर में इमारत के बेसमेंट में पानी भरने के कारण तीन छात्रों की मौत के मामले में ‘राव आईएएस स्टडी सर्कल’ के मालिक और समन्वयक को रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
Delhi Coaching Centre: एमसीडी की टीम ने राव कोचिंग सेंटर के अवैध बेसमेंट को सील कर दिया
यह मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 106 (1) (जल्दबाजी या लापरवाही से किसी व्यक्ति की मौत को गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं लाना), 115 के तहत मामला दर्ज किया। आईपीसी (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 290 (इमारतों के विध्वंस, मरम्मत या निर्माण के संबंध में लापरवाही) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।