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PM Modi’s Election Banned : दिल्ली हाई कोर्ट ने PM मोदी पर 6 साल की बैन वाली याचिका को किया खारिज, कहा- बैन लगाने का फैसला…….

पीएम मोदी पर 6 साल का प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- हम चुनाव आयोग को आदेश नहीं दे सकते हैं। बैन लगाने का फैसला चुनाव आयोग का होता है। हम उनके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

दिल्ली, PM Modi’s Election Banned : दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छह साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि हम चुनाव आयोग को आदेश नहीं दे सकते. प्रतिबंध लगाने का फैसला चुनाव आयोग का है. हम उनके काम में दखल नहीं दे सकते. आपको बता दें कि पेशे से वकील आनंद एस जोंधले ने पीएम मोदी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने पीएम मोदी की शिकायत चुनाव आयोग से भी की थी. ‘जनप्रतिनिधित्व अधिनियम’ के तहत प्रधानमंत्री पर छह साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था. वकील आनंद एस जोंधले द्वारा दायर याचिका में प्रधानमंत्री को छह साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।

क्या है मामला ?

दरअसल, 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक चुनावी रैली में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इंडिया अलायंस के नेताओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर भगवान राम का अपमान किया है. उन्होंने कांग्रेस के घोषणापत्र को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि ऐसा लगता है कि यह उनका नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का घोषणापत्र है. उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सिखों के साथ मजबूती से खड़ी है. पीएम ने लंगर वस्तुओं पर जीएसटी माफ करने और करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने के भाजपा सरकार के फैसले के बारे में भी बात की।

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