दुर्ग, Durg Crime News: दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दीपक नगर दुर्ग निवासी आरोपी संजय सिंह (40) को जिला दंडाधिकारी दुर्ग द्वारा एक वर्ष के लिए जिले में स्थानांतरित कर दिया गया है. यह आदेश पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने जारी किया है |
जारी आदेश के अनुसार आरोपी को आदेश पारित होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान, राजनांदगांव, बालोद एवं धमतरी जिले की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है। . इस तिथि से एक वर्ष की अवधि तक अपराधी संजय सिंह का उक्त जिलों की सीमा में बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित रहेगा |
इन आरोपों में शामिल था आरोपी
पुलिस अधीक्षक दुर्ग जीतेंद्र शुक्ला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी वर्ष 1994 से आम लोगों को हथियार के बल पर डराना-धमकाना, आम लोगों के साथ मारपीट करना, आम लोगों के साथ गाली-गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना, जानलेवा चोट पहुंचाना, अवैध शराब बेचना रहा है. वह असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर अवैध वसूली, जमीन की दलाली, डकैती और जुआ खेलकर आम जनता को आतंकित करने के अपराध में शामिल रहा है।
बदमाश के खिलाफ मोहन नगर थाने में 13 आपराधिक और प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है
फिर भी उसके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ है. न्यायालय द्वारा दुराचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद भी उसकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। बदमाश के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई कर उसकी पैरवी का मौका खत्म कर दिया गया है।