बिलासपुर

High Court Instructions to DJ: एसडीएम ने डीजे एसोसिएशन से कहा-जन्माष्टमी पर कनफोडू डीजे नहीं बजाया जाए।

High Court Instructions to DJ: आगामी त्योहार को देखते हुए हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने शुक्रवार को डीजे एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक की। कलक्ट्रेट के मंथन सभागार में हुई बैठक में एसडीएम पीयूष तिवारी और एएसपी सिटी उमेश कश्यप ने डीजे संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कृष्ण जन्माष्टमी पर पहले की तरह डीजे और धुमाल पर प्रतिबंध रहेगा।

High Court Instructions to DJ and Dhumaal:

इस बार जन्माष्टमी पर डीजे का शोर लोगों को परेशान नहीं करेगा। हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन कराने के लिए एसडीएम और एएसपी सिटी ने डीजे एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें डीजे एसोसिएशन को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे अत्यधिक तेज आवाज में डीजे और धुमाल नहीं बजाएंगे। डीजे की तेज आवाज से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए हाईकोर्ट ने अत्यधिक तेज आवाज में डीजे और धुमाल बजाने पर रोक लगा दी थी।डीजे ऑर्डर लेने वाले दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ध्वनि की गति न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सरकार द्वारा निर्धारित अक्षम सीमा में होनी चाहिए। अगर ज्यादा तेज आवाज में डीजे या धुमाल बजता पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।

शराब पीकर हंगामा हुआ तो डीजे संचालक जिम्मेदार होगा।

बैठक में एएसपी उमेश कश्यप ने कहा कि आदेश लेते समय संचालक यह स्पष्ट कर लें कि डीजे बजने के दौरान वे कोई उपद्रव नहीं करेंगे. शराब पीकर हंगामा करने वालों पर कार्रवाई होगी तो इसके लिए डीजे संचालक जिम्मेदार होंगे।

ऑडियो मीटर का प्रयोग करें, वाहन से छेड़छाड़ न करें।

बैठक में एसडीएम पीयूष तिवारी ने डीजे संचालकों को परिवहन अधिनियम के नियमानुसार किसी भी वाहन की मूल संरचना से छेड़छाड़ नहीं करने तथा डीजे बनाते समय ऑडियो मीटर का उपयोग करने का निर्देश दिया. अगर कोई डीजे बजाते समय आवाज तेज करने को कहे तो ऑडियो मीटर दिखाकर समझाया जा सकता है।

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