देश, NEET UG 2024 Controversy: NEET-UG 2024 विवाद पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को निर्देश दिया है कि वह एनईईटी-यूजी (NEET UG 2024 Controversy) परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे और छात्रों की पहचान गोपनीय रखी जाए। SC ने कहा कि शहर और केंद्र के हिसाब से उम्मीदवारों के अलग-अलग नतीजे जारी किए जाएं।
दोपहर 12 बजे तक छात्रों के ऑनलाइन रिजल्ट जारी (NEET UG 2024 Controversy)
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि NTA शनिवार दोपहर 12 बजे तक छात्रों के ऑनलाइन नतीजे जारी करे। . हालांकि, उन्होंने सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद सीजेआई ने नीट पेपर लीक और अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा कि 23.33 लाख छात्रों में से कितने ने अपना परीक्षा केंद्र बदला है। इस पर एजेंसी ने कहा कि छात्रों ने करेक्शन के नाम पर सेंटर बदला है. 15,000 उम्मीदवारों ने सुधार विंडो का उपयोग किया। एनटीए ने कहा कि उम्मीदवार केवल जिला या शहर बदल सकते हैं, केंद्र नहीं। सिस्टम के माध्यम से परीक्षा से दो दिन पहले परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाते हैं।
जानें कहां तक पहुंची CBI की जांच
आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई कर रही है. बिहार पुलिस ने मुख्य सरगना समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. सीबीआई ने सभी आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया और उनसे सख्ती से पूछताछ की, जिसमें कई खुलासे हुए. इस मामले में जांच एजेंसी ने पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को भी हिरासत में लिया है. साथ ही, सीबीआई अधिकारियों ने 3 डॉक्टरों के कमरे सील कर दिए और उनके लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लिए।