रायपुर, New Rule On Gau Taskari : छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से गौ तस्करी की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है. पुलिस प्रशासन के सख्त रवैये के बावजूद भी तस्कर गौ तस्करी की घटना को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में लोगों ने कई तस्करों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है. गौ तस्करी को लेकर राज्य सरकार भी काफी गंभीर नजर आ रही है. इस बीच सरकार ने गौ तस्करी रोकने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं. इन फैसलों की जानकारी राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दी.
New Rule On Gau Taskari: गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने इस अपराध से सख्ती से निपटने के स्पष्ट आदेश दिये हैं
राज्य में गौ तस्करी से जुड़े कानूनों को काफी सख्त कर दिया गया है. इस संबंध में डीजीपी कार्यालय की ओर से प्रदेश भर की पुलिस को सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है. नए कानून के मुताबिक अब गौ तस्करी पर 7 साल की सजा तय की गई है. इसी तरह 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान भी जोड़ा गया है. नए कानून के मुताबिक अब आरोपी को खुद ही बेगुनाही का सबूत देना होगा.