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PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही किसान सम्मान की 17वीं किस्त करेंगे जारी, किसानो को इस दिन मिलेगा तोहफा…

PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश के 9.3 करोड़ किसानों को 2,000 रुपये की किस्त ट्रांसफर करेंगे.

छत्तीसगढ़, PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश के 9.3 करोड़ किसानों को 2,000 रुपये की किस्त ट्रांसफर करेंगे। इसमें 20 हजार करोड़ रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर किये जायेंगे. इससे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) की 16वीं किस्त 28 फरवरी को जारी की गई थी. इसमें किसानों को 21 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई थी. इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में 6000 रुपये ट्रांसफर करती है.

किसानों को हर साल मिलते है 6000 रुपये (PM Kisan Samman Nidhi)

इस योजना के तहत किसानों को साल में 2,000 रुपये की तीन किस्तें (कुल 6000 रुपये) दी जाती हैं। योजना के तहत पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर-मार्च के बीच जारी की जाती है। यह योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2019 में शुरू की गई थी। योजना के पात्र लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय पटवारी, राजस्व अधिकारी और योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारी किसानों का पंजीकरण कर रहे हैं.

प्रारंभ में, जब पीएम-किसान योजना शुरू की गई (फरवरी 2019) तो इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को ही मिलता था। इसमें वे किसान शामिल थे जिनके पास कुल भूमि 2 हेक्टेयर तक थी। जून 2019 में, योजना को संशोधित किया गया और सभी किसान परिवारों के लिए लागू किया गया। हालाँकि, कुछ किसान अभी भी इस योजना से बाहर हैं।

पीएम किसान से बाहर किए गए लोगों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर बैठे किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी स्वायत्त निकायों के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं।

इनके अलावा, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे पेशेवरों के साथ-साथ 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी और पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले लोग भी शामिल हैं। को भी इस योजना से बाहर रखा गया है।

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