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Telecom Companies News: Supreme Court के तरफ से सभी टेलीकॉम कम्पनी को बड़ी राहत, जानिए पूरी खबर…..

Telecom Companies News: टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जानिए कितने हजार करोड़ का होगा फायदा?

बिज़नेस, Telecom Companies News: एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया समेत देश की अन्य टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies News) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। SC ने इन कंपनियों के बकाया इनकम टैक्स पर ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया है. इससे कंपनियों को करीब 3000 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी. कोर्ट ने ये फैसला 17 मई को दिया. इसमें सबसे ज्यादा राहत वोडाफोन-आइडिया को मिलेगी.

खर्च दिखाकर टैक्स छूट का दावा करने के मामले में राहत  (Telecom Companies News)

खर्च दिखाकर टैक्स छूट का दावा करने के मामले में राहत दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्व व्यय दिखाकर कम टैक्स देने पर कंपनियों को ब्याज नहीं देना होगा। दरअसल, अक्टूबर 2023 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन कंपनियों की लाइसेंस फीस को ‘पूंजीगत व्यय’ माना जाना चाहिए। ‘आयकर अधिनियम के तहत, न कि ‘राजस्व व्यय’ के तहत। इस फैसले के बाद ही इनकम टैक्स कंपनियों पर टैक्स देनदारी बढ़ गई और ब्याज भी बढ़ गया.

SC ने लाइसेंस फीस को पूंजीगत व्यय माना

1999 की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के अनुसार, दूरसंचार कंपनियों को प्रवेश के लिए एकमुश्त लाइसेंस शुल्क के साथ-साथ अपने वार्षिक कारोबार के आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना आवश्यक था। यह लाइसेंस शुल्क पिछली नीति के बिल्कुल विपरीत था, जिसके लिए लाइसेंस शुल्क का एकमुश्त भुगतान आवश्यक था.

इसलिए, टेलीकॉम कंपनियों ने तर्क दिया कि भुगतान किया गया एकमुश्त लाइसेंस शुल्क प्रकृति में ‘पूंजी’ था, जबकि वार्षिक लाइसेंस शुल्क प्रकृति में राजस्व था। हालाँकि, अदालत ने फैसला सुनाया कि परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क, जो सालाना भुगतान किया जाता है, को राजस्व के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया है, ‘केवल भुगतान के तरीके पर विचार करके एकमुश्त लेनदेन को कृत्रिम रूप से पूंजी भुगतान और राजस्व भुगतान में विभाजित नहीं किया जा सकता है.

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