MP Sanjay Singh: ये जश्न का वक्त नहीं है ये जंग का वक्त है,हम सबको मिलकर संघर्ष करना है… संजय सिंह
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैंसंजय सिंह को दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है.जाओगे तो बताना पड़ेगा. उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा. इतना ही नहीं, संजय सिंह बाहर रहकर मामले को लेकर कोई टिप्पणी या बयान नहीं दे सकते|
दिल्ली,MP Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं. मंगलवार को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई. अब उन्हें बुधवार को रिहा कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत की कुछ शर्तें तय की हैं. संजय सिंह को दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है.जाओगे तो बताना पड़ेगा. उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा. इतना ही नहीं, संजय सिंह बाहर रहकर मामले को लेकर कोई टिप्पणी या बयान नहीं दे सकते|
संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था
उन्हें दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था. संजय सिंह तब से जेल में थे और करीब छह महीने बाद बाहर आये हैं.संजय सिंह को ऐसे वक्त जमानत मिली है जब इसी मामले में आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है. केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
#WATCH दिल्ली: AAP नेता संजय सिंह ने कहा, "आप सभी का आभार है… ये जश्न का वक्त नहीं है ये जंग का वक्त है। हम सबको मिलकर संघर्ष करना है… अभी हमारी लंबी लड़ाई है, हमें 10 गुना हिम्मत के साथ काम करना है और देश की तानाशाह हुकूमत को उखाड़ फेंकना है।…" pic.twitter.com/CmrxDmXZkJ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 3, 2024
मंगलवार को जब सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत पर सुनवाई चल रही थी तो ईडी ने इसका विरोध तक नहीं किया. ईडी ने साफ कहा कि अगर संजय सिंह को जमानत दी जाती है तो उसे इससे कोई आपत्ति नहीं है |
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. सुनवाई के दौरान पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू से कहा कि संजय सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है और दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोप की जांच मुकदमे में की जाएगी. . अदालत ने कहा कि अगर संजय सिंह को योग्यता के आधार पर जमानत दी जाती है, तो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 लागू की जाएगी।
इसके तहत प्रथम दृष्टया यह दिखाना होगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है
इससे केस की सुनवाई प्रभावित हो सकती है. इसके बाद कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या उन्हें संजय सिंह की हिरासत की जरूरत है? इस पर एएसजी एसवी राजू ने कहा कि अगर संजय सिंह को जमानत दी जाती है तो एजेंसी को इससे कोई आपत्ति नहीं है. कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में यह भी साफ कर दिया कि संजय सिंह को दी गई रियायत को उदाहरण न माना जाए. इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि इस आधार पर अन्य आरोपी इसी तरह की राहत का दावा नहीं कर सकते |