दिल्ली, Dhruv Rathee Suresh Nakhua Case: प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी को दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता सुरेश नखुआ द्वारा दायर मानहानि मामले में तलब किया है। दरअसल, बीजेपी नेता सुरेश करमशी नखुआ ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राठी ने अपने वीडियो में उन्हें ‘हिंसक और अपमानजनक ट्रोल’ कहकर उनका अपमान किया है.
Dhruv Rathee Summons: बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 29 जुलाई को राठी को समन जारी किया है
इस मामले की सुनवाई जिला जज गुंजन गुप्ता ने की. अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 अगस्त को होने वाली है. कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि ध्रुव राठी को समन स्पीड पोस्ट, कूरियर और इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी भेजा जाए. कोर्ट में नखुआ की ओर से वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा केस लड़ रहे थे
क्या है विवाद
Dhruv Rathee Suresh Nakhua Case: दरअसल ध्रुव राठी ने यूट्यूब पर 7 जुलाई 2024 को एक वीडियो पोस्ट किया। इसी वीडियो का टाइटल था, “माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स, एल्विश यादव, ध्रुव राठी।” नखुआ ने ध्रुव राठी की इस वीडियो के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि ध्रुव राठी द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण उन्हें (नखुआ) लोगों की निंदा का सामना करना पड़ रहा है। नखुआ ने कहा, वीडियो में लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। ये आरोप दुर्भावना से लगाए गए हैं। याचिका में नखुआ के वकील ने कहा कि इससे न केवल याचिकाकर्ता के चरित्र पर संदेह पैदा होता है बल्कि समाज में अर्जित की गई सम्मान भी धूमिल हो जाती है।