राजनंदगांव
Trending

Lok Sabha Election 2024: चिन्हांकित 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग मतदाता होम वोटिंग के जरिए करेंगे मतदान

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 में 85 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग तथा 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर में जाकर मतदान कराने के लिए आज मतदान अधिकारियों को जिला पंचायत के सभाकक्ष में प्रशिक्षण दिया गया

राजनांदगांव, Lok Sabha Election 2024: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 में 85 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग तथा 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर में जाकर मतदान कराने के लिए आज मतदान अधिकारियों को जिला पंचायत के सभाकक्ष में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री खेमलाल वर्मा उपस्थित थे।

अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय ने बताया कि जिले में कुल 212 लोगों से आवेदन प्राप्त हुआ है

जिनके मतदान के लिए 17 मतदान दलों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि मतदान दलों द्वारा प्रारूप 12 घ में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं के घर पर जाकर 18 एवं 19 अप्रैल 2024 को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होम वोटिंग कराई जाएगी। प्रत्येक दल में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, माइक्रोऑब्जर्वर, पुलिस कर्मी एवं वीडियोग्राफर होंगे। 18 अप्रैल को होम वोटिंग कराने के लिए मतदान दल सुबह 8 बजे रवाना होगी।

प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स ने बताया गया कि मतदान दल चिन्हांकित मतदाताओं के घर जाकर

पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराएंगे। इसके लिए सबसे पहले मतदाता का परिचय पत्र एपिक कार्ड या अन्य वैकल्पिक दस्तावेज के द्वारा पहचान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद मतदाता को मतदान की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। मतदाता की बायीं तर्जनी में अमिट स्याही लगायी जाएगी तथा अनुलग्नक दो में उसका हस्ताक्षर भी लिया जाएगा। फिर मतदाता को मतपत्र प्रदान किया जाएगा। जिसमें मतदाता अपने पसंद के अभ्यर्थी को पेन से सही अथवा क्रास का निशान लगाकर मतदान करेगा और मतपत्र को नियमानुसार मोड़कर लिफाफा 13 बी में डालेगा और गोंद से चिपका लिया जाएगा। मतदान करते समय इसकी गोपनीयता का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

प्रशिक्षण में बताया कि मतदाता को प्रारूप 13 ए घोषणा पत्र में भी हस्ताक्षर कराया जाएगा

फिर मतपत्र का लिफाफा 13 बी और घोषणा पत्र को बड़े लिफाफे 13 सी में डालकर गोंद से चिपका दिया जाएगा। अंत में इस बड़े लिफाफे को सीलबंद मतपेटी में डाल दिया जाएगा। प्रशिक्षण में यह भी बताया कि इन सभी प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी भी कराई जाए। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर द्वारा सभी शंकाओं का समाधान किया गया। इस अवसर पर उप संचालक समाज कल्याण श्री बीएल ठाकुर, मास्टर ट्रेनर श्री दीपक ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

Pooja Singh

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार हूं।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर).

Related Articles

Back to top button